इस बिल के तहत कर्मचारियों की छुट्टियों, वेतन और काम के घंटों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं
केंद्र सरकार द्वारा न्यू वेज कोड पूरा होने के चरण में पहुंचने वाला है, जिसके इस साल अक्टूबर में लागू होने की संभावना है।
इस बिल के तहत कर्मचारियों की छुट्टियों, वेतन और काम के घंटों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं।
न्यू वेज कोड के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से 12 घंटे तक बढ़ाने हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम लागू होगा। कुछ यूनियनों ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाया था। सरकार ने बाद में कहा कि एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने के नियम के तहत, यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे काम करता है तो उसे एक सप्ताह की छुट्टी मिलेगी और यदि कोई दिन में 12 घंटे काम करता है, तो उस कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। शेष 3 दिन।
कर्मचारियों के वेतन ढांचे में होगा बदलाव , टेक-होम सैलरी में होगी कमी वेज कोड एक्ट, 2019 के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन कंपनी की लागत (सीटीसी) के 50 फीसदी से कम नहीं हो सकता। मौजूदा समय में कई कंपनियां मूल वेतन को काफी कम कर देती हैं और ऊपर से ज्यादा भत्ते देती हैं।
अच्छी खबर यह है कि नए वेतन संहिता के तहत कर्मचारी और अधिक छुट्टियां ले सकेंगे। पत्तों को 240 से बढ़ाकर 300 किया जाएगा।
ऐसा पहली बार होगा जब देश के सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन यानी न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए भी नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य निधि का प्रावधान सभी के वेतन ढांचे का हिस्सा होगा।